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पाबन्द अवधि में अपराध करने पर हिस्ट्रीशीटर जेल में निरुद्ध


चित्तौड़गढ़। थाना रावतभाटा के ए श्रेणी के हिस्ट्रीशीटर रफीक खां को नेक चलनी में पाबंद कराए जाने पर भी निर्धारित सीमा अवधि में अपराध करने पर रावतभाटा पुलिस ने एसडीएम बेगूं के आदेश पर बेगू जेल में निरूद्ध किया हैं।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आदतन अपराधी, हार्डकोर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियो पर निगरानी रख उनको पाबन्द कराने की कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में एएसपी रावतभाटा भगवत सिंह हिंगड व डीएसपी रावतभाटा प्रभुलाल कुमावत के पर्यवेक्षण में गत 09 मार्च को ए श्रेणी के हिस्ट्रीशीटर रावतभाटा चक्की मोहल्ला निवासी 50 वर्षीय रफीक खां पुत्र निसार अहमद को धारा 110 सीआरपीसी के तहत आगामी 6 माह के लिए पाबंद करवाया गया था। किंतु हिस्ट्रीशीटर रफीक खान द्वारा 24 मार्च को स्मैक का अवैध कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर थाना रावतभाटा पर एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर बेगूं जेल भिजवाया गया था।
हिस्ट्रीशीटर के 09 अप्रैल को बेगू जेल से बाहर आने पर उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के धारा 117 सीआरपीसी की नेक चलनी की शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाने पर सोमवार को धारा 122 सीआरपीसी में हिस्ट्रीशीटर रफीक खां पुत्र निसार अहमद को एसडीम रावतभाटा के न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने पाबंद की शेष अवधि तक बेगू जेल में निरूद्ध करने के आदेश प्रसारित किये गये। एचएस रफीक खां द्वारा कस्बा रावतभाटा में शांति व्यवस्था बिगाड़ने एवं युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाकर युवा पीढी को बिगाडने का कार्य करता रहा है। भविष्य में भी ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर, उन पर निगरानी रख कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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